इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा रिफाइनरी ने पहली बार नगर निगम को दिया 80 लाख का टैक्स

मथुरा समाचार


मथुरा। वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक का टैक्स मथुरा रिफाइनरी पर करीब 80 लाख रुपए बकाया चल रहा था । जिस हेतु रिफाइनरी प्रबंधन से बार-बार पत्राचार कर धनराशि जमा करने का आग्रह किया गया था। नोटिस निर्गत होने की तिथि निकल जाने के पश्चात नगर निगम के द्वारा मथुरा रिफाइनरी का स्टेट बैंक में खाता सीज कर दिया था। उक्त प्रकरण में मथुरा रिफाइनरी के द्वारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट योजित की गई।
दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मा उच्च न्यायालय के द्वारा रिफाइनरी प्रबंधन को बकाया धनराशि को अविलंब जमा कराने हेतु आदेशित किया गया। ज्ञात रहे कि मथुरा रिफायनरी प्रबंधन का कहना था कि हमारा संस्थान भारत सरकार के 243 एच आर्टिकल के मुताबिक सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त है इसीलिए वह नगर निगम का टैक्स जमा नहीं करेंगे जबकि नगर निगम का कहना था कि यह आदेश केवल सेंट्रल के टैक्स के लिए लागू है स्टेट गवर्नमेंट या स्थानीय निकाय के नियमों पर लागू नहीं है। नगर निगम ने मा उच्च न्यायालय में शासनादेश का हवाला देते हुए अवगत कराया की लोकल बॉडी अपने सभी प्रकार के टैक्स वसूलने के लिए सक्षम है मा उच्च न्यायालय ने नगर निगम की इस बात को स्वीकार करते हुए मथुरा रिफाइनरी के खिलाफ आदेश जारी किया है।
आखिरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी के द्वारा अपना बकाया टैक्स 80 लाख रुपया शुक्रवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन के खाते में जमा कराया गया । ज्ञात रहे मथुरा रिफाइनरी के द्वारा पहली बार नगर निगम मथुरा वृंदावन को कर का भुगतान किया गया है।

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