हत्या के मामले में दो युवतियों सहित सात को आजीवन कारावास और 26-26 हजार का जुर्माना

मथुरा समाचार

-राया थाना क्षेत्र के गांव में वर्ष 2019 में हुई थी हत्या
-एडीजे पंचम की अदालत ने सुनाई सजा

मथुरा। राया थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर हुई हत्या के मामले में दो युवतियों सहित सात लोगों को एडीजे पंचम की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 26- 26 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई।

राया थाना क्षेत्र के ग्राम नगला पीता में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर 18 फरवरी 2019 की रात को करीब 12:30 बजे रविन्द्र सिंह की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले की रिपोर्ट मृतक के चाचा बलवीर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में 9 लोगों को नामजद किया था, जिसमें दो युवतियां, एक महिला के नाम भी शामिल थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमें की सुनवाई एडीजे पंचम कमलेश कुमार पाठक की अदालत में हुई। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सात आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने अनिल, राघवेन्द्र उर्फ विक्रम सिंह, धर्मसिंह, जीवन, मंगल सिंह, कुमारी प्रवेश, कुमारी साधना, सुनील व गोमती को नामजद किया था। उन्होंने बताया कि सुनील और उसकी पत्नी गोमती की फाइल पर अलग से सुनवाई हो रही है। अदालत ने अनिल, राघवेन्द्र उर्फ विक्रम सिंह, धर्मसिंह, जीवन, मंगल सिंह, कुमारी प्रवेश, कुमारी साधना को रविन्द्र सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। 9 नामजदों में से 8 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। मंगल सिंह गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। उन्होंने बताया कि अदालत नेे सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 26-26 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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