डीएम ने दो प्रकरणों में बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा

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मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मुख्य सचिव की वीसी से गैरहाजिर होने और आचार संहिता में विभागीय स्थानांतरण करने के प्रकरणों के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र सिंह से लिखित स्पष्टीकरण 03 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
पहला प्रकरण मुख्य सचिव उप्र शासन की अध्यक्षता में 25 अप्रैल को सम्पन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग का है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे, जबकि जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्वाचन अधिकारियों-सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा सैक्टर जोनल मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, मतदान-मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति आदि कार्य के लिए सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। अनुपस्थिति निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता प्रदर्शित करती है।
दूसरा प्रकरण 27 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा का है। इसमें डीएम के संज्ञान में आया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बिना जिलाधिकारी के संज्ञान में लाये तथा पूर्व अनुमति प्राप्त किये गये बगैर ही खंड शिक्षा अधिकारी, बल्देव का चार्ज पूनम चौधरी के स्थान पर राकेश कुमार को दे दिया गया। जबकि जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है। खंड शिक्षा अधिकारी के स्थानान्तरण-परिवर्तन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्र सिंह से लिखित स्पष्टीकरण 03 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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