औषधि निरीक्षक हाईकोर्ट में तलब, कार्रवाई पर रोक, शिकायत पर एक दवा प्रतिष्ठान पर की थी कार्रवाई

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मथुरा। चिकित्सक के प्रतिष्ठान पर छापा मार कर कार्रवाई करने के मामले में तत्कालीन औषधि निरीक्षक एके आनन्द की मुशकिलें बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने डीआई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। डीआई की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने संदेह जाहिर करते हुए उन्हें फटकार लगाई है।
थाना यमुनापार क्षेत्र में रहने वाले डा.भगवान सिंह के पुत्र विनोद कुमार के प्रतिष्ठान पर 10 मार्च 2023 को औषधि विभाग के तत्कालीन निरीक्षक एके आनंद ने छापा मार कर्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपये की दवाईयां सीज की थी। औषधि निरीक्षक ने सीज की गई सभी दवाईयों को जमुनापार थाना पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। औषधि निरीक्षक ने थाने पर लिख कर दिया कि दवाईयों के सैंपल की जांच रिपोर्ट तीन माह में आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई के बाद विनोद कुमार ने खुद को निर्दोष बताते हुए जिलाधिकारी और औषधि विभाग के उच्चाधिकारियों पंजीकृत डाक से साक्ष्य उपलब्ध कराए। इसी बीच औषधि निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही 31 मार्च को विनोद कुमार के खिलाफ जमुनापार थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।


रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विनोद कुमार ने औषधि निरीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई और जमुनापार थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट पर कर्रवाई को स्थगित कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने तत्कालीन औषधि निरीक्षक एके आनन्द को व्यक्तिगत रूप से 12 जुलाई को तलब किया है। हाईकोर्ट ने औषधि निरीक्षक की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्हें फटकार लगाई है। विनोद कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही डीआई एके आनंद को तलब किया। अगली तारीख 12 जुलाई है।

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