मथुरा। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक/फुटकर दुकानें, माॅडलशाॅप, बार, अनुज्ञापन एफ0एल0-6 समिश्र/7, एफएल-16/17, सैन्य इकाइयों के एफएल-9/9ए पार्ट टाइम एल-1 अनुज्ञापन एवं भांग की दुकानें आबकारी लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 02 अक्टूबर को पूर्णतया बन्द रहेंगे, इस बन्दी के दिन अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।