बिना रजिट्रेशन कोई भी खबर सोशल मीडिया पर अवैध : राहुल

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सावधान:- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राष्ट्रपति ने जारी किया नोटिफिकेशन


नई दिल्ली/हाथरस। अब ऐसे खबरचियों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है। जो बिना किसी अधिकार या वेद्य परिमीशन के बिना किसी आधार के सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट खबर को डाल कर वायरल कर देते थे।
माने तो खबर दिल्ली से है और इसकी पुष्टि करते हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता राहुल गौड़। उन्होंने जारी नोटिफिकेशन के आधार पर बताया है कि अब कोई व्यक्ति बिना किसी रजिट्रेशन के कोई भी खबर सोशल मीडिया पर नहीं डाल पयेगा। साथ ही यह नियम तो पहले से ही है कि कोई भी जानकारी, ख़बर या सूचना बिना किसी भी पुष्ट आधार के किसी भी तरह के प्रकाशन, सार्वजनिक स्थल, प्रन्ट व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के अलाव अन्य किसी भी स्थान पर नहीं डाल सकता जिसके लिए डालने वाले पर कोई परमीशन न हो।
क्या कहते हैं हाईकोर्ट अधिवक्ता
हाईकोर्ट अधिवक्ता राहुल गौड़ एडवोकेट का कहना है कि अब जिस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर खबर चलाना अपराध की श्रेणी में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रपति ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। बता दे कि राहुल गौड़ मुरसान से ब्लॉग करते हैं।

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