मथुरा में 18 मई 2024 तक धारा-144 लागू

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मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद मथुरा में धारा-144 लागू की है। उन्होंने बताया कि जनपद में होली का वातावरण विद्यमान है, जो दिनांक 26 मार्च तक रहेगा, जिनमें विभिन्न राज्यों के लाखों श्रद्धालु सम्मिलिति हो रहे हैं। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की वार्षिक बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य चल रहा है, जो दिनांक 31 मार्च तक चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथि घोषित करके आदर्श आचार संहिता प्रभावी की जा चुकी है। दिनांक 29 मार्च को गुड फ्राईडे, दिनांक 11 अप्रैल को ईद-उल-फितर, दिनांक 14 अप्रैल को डाॅ भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, दिनांक 17 अप्रैल को राम नवमी, दिनांक 21 अप्रैल को महावीर जयंती पर्व मनाये जायेंगे।

निकट भविष्य में परीक्षायें/प्रतियोगितात्मक परीक्षायेें भी संभावित हैं। रिफाइनरी संबंधी कार्यों के सुगम संचालन हेतु धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत किया गया है। उक्त के दौरान कतिपय व्यक्ति/संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति/कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हित कर पाना संभव नहीं है तथा समय भी कम है। नोटिस देकर सुनवाई कराना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से द0प्र0सं0 की धारा-144 लागू कर दी गई है।

यह आदेश लोक व्यवस्था व लोक परिशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत पारित किया जा रहा है। चूॅंकि यह आदेश जिन व्यक्तियों पर अभिप्रेत है, उन्हें चिन्हांकित कर पाना तथा उन्हें सुना जाना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि इस आदेश को प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा, यदि बीच में वापस न लिया गया, जो दिनांक 21 मार्च 2024 से दिनांक 18 मई 2024 तक लिऐ प्रभावी होगा।

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