20 वर्ष बाद हत्यारोपी को आजीवन कारावास

हाथरस

गोली मार कर की गई थी देवीराम की हत्या

20 हजार का अर्थ दंड भी किया न्यायालय ने

हाथरस। थाना मुरसान क्षेत्र के गांव सरकोरिया में जुलाई 2004 को हुए हत्याकांड में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना दिनांक 02 जुलाई, 2004 की है। भूरी सिंह पुत्र देवीराम ने थाना मुरसान पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह अपने पिताजी देवीराम के साथ जंगल की तरफ से शौंच करके गांव की तरफ आ रहे था। उनके पीछे – पीछे गांव के चन्द्रपाल पुत्र शिवचरन , अर्जुन सिंह पुत्र रामसरन तथा मिश्रीलाल पुत्र रामरतन भी गांव की तरफ आ रहे थे। गांव की तरफ से जंगल की ओर उसके गांव के मुकेश पुत्र बच्चू सिंह , सुरेन्द्र सिंह पुत्र फोरन सिंह तथा फोरन सिंह पुत्र हरीराम आ रहे थे। जब वह उनसे थोड़ी दूरी पर रह गये थे तो सुरेन्द्र व फोरन सिंह ने ललकारते हुए कहा कि देवीराम आ रहा है, मारो साले को। जब मुकेश ने दौड़कर उसके पिता देवीराम की पीठ में लक्ष्मीनरायन तथा जगवीर के खेत के बीच की चकरोड पर समय करीब शाम 6:30 बजे गोली मार दी और उसके पिता देवीराम जमीन पर गिर गये। उसने व चन्द्रपाल, मिश्रीलाल, अर्जुन सिंह ने शोर मचाया और दौड़कर गिरे हुए पिता जी के पास पहुंचकर देखा तो वह मर चुके थे। अभियुक्तगण मुकेश , फोरन सिंह, सुरेन्द्र अपने हाथों में तमंचा लिए घुमाते हुए जंगल की ओर भाग गये ।
घटना के संबंध प्राथमिक सुनावाई के बाद जब मामला सत्र परिक्षण के लिए सेशन कोर्ट आया तो शासकीय अधिवक्ता राजपाल पाल सिंह दिशवार ने पत्रावली पर तमाम सबूत और गवाहों परीक्षण कराते हुए कोर्ट के समक्ष आरोपी मुकेश को हत्या में दोष सिद्ध कराने सफलता प्राप्त की। कक्ष संख्या 2 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी ने शासकीय अधिवक्ता राजपाल पाल सिंह की दलीलों व गवाह और सबूतों के बिनय पर आरोपी मुकेश कुमार पुत्र बच्चू सिंह निवासी गांव सरकोरिया थाना मुरसान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा करने पर अतिरिक्त कारावास का भी अपने अपने निर्णय में प्रावधान रखा है।

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