सदर क्षेत्र में 2 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी विप्रा ने ध्वस्त कराई

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मथुरा। सदर क्षेत्र में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति कराऐ अवैध रूप से कॉलौनी काटी जा रही थी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए वाद संख्या 26 / 2021-22 योजित किया गया। विकासकर्ता द्वारा लगातार विकास करने के कारण सचिव, एमवीडीए द्वारा 31.07.2021 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को दो बीघा भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी में ध्वस्तीकरण कार्यवाही की गयी ध्वस्तीकरण कार्यवाही में एस.डी.एम. श्रीमती रेशमा सहाय, अधिशासी अभियन्ता श्री कौशलेन्द्र चौधरी, अवर अभियन्ता श्री दिनेश कुमार, सुनील शर्मा, अनिरूद्ध यादव, अशोक चौधरी, प्रभारी थाना सदर मथुरा एवं पुलिस बल के सहयोग एवं उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

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