जानलेवा हमले के दोषी को दस वर्ष की सजा

मथुरा समाचार

-सरकारी नल से पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद
-एडीजे अष्टम ने सुनाया निर्णय
मथुरा। सरकारी नल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद पड़ोसी को गोली मारने वाले अभियुक्त को एडीजे अष्टम नितिन पाण्डेय ने नामजद अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास और 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह द्वारा की गई।


गोविन्द नगर थाना क्षेत्र की ओम नगर चामुण्डा कालोनी में रहने वाली रेखा देवी अपने पति इन्द्रजीत के साथ घर के बाहर लगे सरकारी नल से 24 फरवरी 2008 को पानी भरने गई थी। घर के सामने रहने वाले दामोदर और उसके पुत्र शिवदान ने उन्हें पानी भरने से मना करते हुए उन पर हमला बोल दिया। इसी बीच शिवदान सिंह ने इंन्द्रजीत को जान से मारने की नियत से उस पर गोली चला दी। गोली इन्द्रजीत के पेट में लगी और वह वहीं गिर गया। सुबह 10:30 हुई इस घटना की सूचना रेखा ने गोविन्द नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। रेखा ने दामोदर और उसके पुत्र शिवदान के खिलाफ गोविन्द नगर थाने में जान लेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दामोदर और शिवदान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एडीजे अष्टम नितिन पाण्डेय की अदालत में हुई। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमें की सुनवाई के दौरान दामोदर की मौत हो गई। अदालत ने शिवदान सिंह को जान लेवा हमले का दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त जमानत पर था, निर्णय के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना कर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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