लखनऊ। शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं। अब शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।
केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह कर सकते है। समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
सीएम योगी ने कसे पुलिस महकमे के पेंच
सीएम ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें
बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी