मुख्तार अंसारी को सड़क मार्ग से लाया जाएगा उत्तर प्रदेश

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लखनऊ। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज यूपी लाया जाएगा। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाने की जिम्मेदारी दी गई है. प्रेम प्रकाश सोमवार को पंजाब निकलेंगे। आईजी चित्रकूट भी टीम के साथ प्रेम प्रकाश पंजाब जाएंगे.। रात तक मुख़्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल लाया जाएगा. मुख्तार को सड़क मार्ग से ही लाने की तैयारी है. सुबह तड़के टीम रवाना होगी।

करीब 27 महीने बाद मुख्तार अंसारी की ‘घरवापसी’

8 अप्रैल से पहले तक मुख्तार अंसारी को यूपी लाना है. इसको लेकर तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है. कल जो विशेष टीम यूपी से पंजाब के लिए रवाना होगी, उसमें न सिर्फ यूपी पुलिस के जवान रहेंगे बल्कि खास कमांडो दस्ता भी रहेगा. बांदा जेल में पूरी तैयारी है. करीब 27 महीने बाद मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है.

पंजाब के जेल मंत्री ने क्या कहा?

वहीं पंजाब के जेल मंत्री का कहना है कि शाम को 6 बजे से पहले अगर किसी भी कैदी को लेने के लिए दूसरे राज्य की पुलिस आती है तो उसे सिर्फ जेल की गेट पर हैंडओवर कर दिया जाता है. बाकी इंतजाम यूपी पुलिस को करने हैं. जेल के गेट के बाहर पंजाब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती. यूपी सरकार को बकायदा चिट्ठी भेज दी गई है।

जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी

पंजाब के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह मुख्तार अंसारी की हिरासत 8 अप्रैल तक जेल से ले लें। मुख्तार अंसारी जनवरी 2019 से कथित उगाही के मामले में पंजाब की जेल में बंद हैं. वह उत्तर प्रदेश में कई मामलों में वांडेट हैं. यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को लिखे पत्र में पंजाब के गृह विभाग ने मुख्तार अंसारी के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त इंतजाम कराने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि जिला जेल में कैदी को 8 अप्रैल को या इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा।

चिट्ठी में ये भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी को कई बीमारियां भी हैं और जेल से उत्तर प्रदेश की जेल ले जाने का प्रबंध करने के दौरान इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पंजाब सरकार ने 26 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक को बांदा जेल में ट्रांसफर किया जाए। अपना आदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्तार अंसारी हत्या की कोशिश, हत्या, धोखाधड़ी और साजिश के विभिन्न अपराधों में कथित रूप से शामिल है। उनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हैं।

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