मथुरा। उप कृषि निदेशक रामकुमार माथुर ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में पराली की घटनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण न करने के कारण सुरेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी पैगाँव एवं पुष्पेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड-नन्दगाँव तथा प्रवीन कुमार टीएसी को निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही पराली जलाने वाले कृषकों के ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर उसकी वसूली भी करा ली गयी है।
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा विकास खण्ड छाता के शेरगढ़ क्षेत्र में एक कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज कराकर थाना शेरगढ़ में जमा कराया गया है क्योंकि कम्बाइन शासनादेश का उल्लघंन कर बिना सुपर मैनेजमेन्ट सिस्टम के बगैर कटाई करती हुयी पकड़ी गयी थी।
जनपद के किसान भाईयों से अपील की जाती है कि धान की पराली को खेतों में न जलायें बल्कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि हेतु पादप अवशेषों को मृदा में मिलावें / सड़ावें । पराली को जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि विभिन्न गौशाला संचालकों द्वारा स्वंय के संसाधनों से निराश्रित / बेसहारा गौवंश के चारे हेतु पराली का एकत्रीकरण भी किया जा रहा है l किसान भाईयों से अनुरोध है कि पराली को जलायें नहीं बल्कि अपने क्षेत्र की निकटतम गौशालाओं से सम्पर्क कर पराली का उठान करा दें।