मथुरा। मजदूर की पत्नी को जबरन साथ रख तीन वर्ष तक दुराचार करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) रामराज के न्यायालय ने सात वर्ष के कारावास और 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह द्वारा की गई।
सादाबाद क्षेत्र में रहने वाले पति और पत्नी काम की तलाश में मथुरा आए और जमुनापार थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने लगे। परिवार चलाने के लिए पति पत्नी मजदूरी करने लगे। उनके पड़ोस में रहने वाले रघुवीर की महिला पर बुरी नियत रहती थी। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि एक दिन महिला का पति रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। महिला घर में अकेली रहने लगी, तो रघुवीर ने उसे जबरन अपने घर में रख लिया और चाकू के बल पर उसके साथ दुराचार करने लगा। रघुवीर की हरकतों से तंग महिला ने 21 फरवरी 2017 को रघुवीर और उसके भाई बनवारी, गंगाधर व बनी के खिलाफ जमुनापार थाने में तीन वर्ष तक दुराचार करने तथा अपने भाइयों से शारीरिक संबध बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रघुवीर को गिरफ्तार उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) रामराज के न्यायालय में हुई। अदालत ने रघुवीर को महिला के साथ तीन वर्ष तक दुराचार करने का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास और 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि रघुवीर जमानत पर था, अदालत ने उसका सजाई वारंट बना कर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।