-अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड से भी किया दंडित
हाथरस। न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट, अश्लील हरकत कर गली-गलोज की धराओं आरोपी को दोषी पाया है। न्यायालय ने दस वर्ष सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 25 सितंबर 2017 की है पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी राजू पूत्र सोनपाल निवासी पथवारी मंदिर पुरदिलनगर सट्टे का काम करता है। सट्टा लगाने जो लोग आते हैं वह दारू पीकर लोगों के दरवाजों को ठोकते हैं और गाली-गलौज करते हैं। आरोपी राजू उसको आने-जाने में तंग करता है। गाली-गलौज करता है। घर में घुस कर के उसको और उसके पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर गाली-गलौज कर मारपीट करता है। पुलिस ने मामले में दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया।
सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने पीड़िता की ओर से पक्ष रख के आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। न्यायालय ने बचाव पक्ष को भी सुना और आरोपी को दोषी पाया। एडीजे प्रतिभा सक्सेना (विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम) ने धारा 452 के तहत आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10000 का अर्थदंड, धारा 354 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 का अर्थदंड व धारा 323 और 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास 1000 का अर्थदंड व 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 का दंड आरोपी को दिया है। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने पैरवी की।