मथुरा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा राजीव भारती की अध्यक्षता में 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि 12 मार्च 2022 को तहसील स्तर से जिला स्तर तक पूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पायें, न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढायें। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनाँक 12 मार्च 2022 को जनपद मथुरा की किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन-पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के लाभ के बारें में बताया कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण कर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद/मामले छोटे-छोटे जितने भी मुकदमें हैं उनका सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, चाहे वह भरण-पोषण से सम्बन्धित हों, चाहे वह मोटर दुर्घटना प्रतिकर के हों, सिविल प्रकृति के वाद हों, शमनीय अपराध के वाद हो, प्री-लिटिगेशन स्टेज पर बैंक ऋण, जल कर, गृह कर एवं अन्य छोटे-छोटे वादों का निस्तारण किया जा सकता है।