मथुरा। सोमवार को बाजार में प्रतिबंधित दुकानों के खुलने की सूचना पर डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने छापेमारी की। रोशनगंज में कपड़े की दुकान खुली मिली तो दुकान स्वामी से 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा मास्क न लगाने पर 52 लोगों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 142 वाहनों के चालान कराए गए।
सोमवार को डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने होलीगेट के मुकुंद पैलेस, रोशन गंज, छत्ता बाजार, चौक बाजार, घीया मंडी, भरतपुर गेट, डींग गेट, होली गेट सब्जी मंडी,पुराना व नया रोडवेज बस स्टैंड, कृष्णा नगर और भूतेश्वर तिराहा आदि इलाकों में कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन नियमों का पालन कराया। सुबह 8 बजे उन्हें बाजार में ऐसी दुकानों के खुलने की जानकारी मिली, जो प्रतिबंधित थीं। शिकायत प्राप्त होने पर डिप्टी कलेक्टर पहुंचे तो मुकुंद पैलेस में खुली मिली कपड़ा व जूते की दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। मौके पर चौकी इंचार्ज होली गेट को निर्देश दिए गए कि भविष्य में प्रतिबंधित दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। रोशन गंज में कन्हैया एंड संस की कपड़े की दुकान खुली पाई गई, उस समय ग्राहक दुकान में मौजूद थे। इस दुकान के मालिक से 5000 जुर्माना जमा कराकर दुकान बंद करा दी गई।
यही नहीं सोमवार को बिना मास्क पहने मिले 52 लोगों के 1000 प्रति व्यक्ति की दर से चालान कटवाये गए। अकारण बिना वैध कागजात व हेलमेट लगाए सड़क पर फर्राटा भरते 142 वाहन चालकों के चालान कराए गए। डिप्टी कलेक्टर उपाध्याय ने स्थानीय जनता से अपील की है कि वह अनावश्यक रूप से सड़क पर न निकले। उन्होंने कहा है कि अगर प्रतिबंधित दुकाने अब खुली हुई मिली तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी।