बहुचर्चित डा. खुशबू हत्याकांड के दोषी को उम्र कैद की सजा

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मथुरा। शहर की पॉश कालोनी राधापुरम स्टेट में गला रेत कर हुई फिजियोथेरेपिस्ट की हत्या में शामिल एक अभियुक्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी-द्वितीय नीरू शर्मा ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधविक्ता सुभाष चतुर्वेदी द्वारा की गई।


विदित हो कि राधापुरम स्टेट निवासी फिजियोथेरेपिस्ट डा. खुशबू अग्रवाल की 13 जुलाई 2018 की शाम को गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या की रिपोर्ट मृतका के पति डा. संजीव कुमार निवासी हरिहर गली राया ने हाइवे थाने में अज्ञात हत्यारे के खिलाफ दर्ज कराई थी। हाइवे पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए फिजियो थेरेपिस्ट की हत्या करने वाले रविंद्र पुत्र मोहन सिंह निवासी नगला तौता थाना मगोर्रा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद रविंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रषित किया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी-द्वितीय नीरू शर्मा की अदालत में हुई।

एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने रविन्द्र को खुशबू की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी ने बताया कि अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। उसका सजाई वारंट बना कर जेल भेज दिया गया है।

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