मथुरा। शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में एक नया मोड़ आया है। ईदगाह में अमीन सर्वे को लेकर दाखिल किये महेन्द्र प्रताप के रिविजन को एडीजे छह अभिषेक पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने अमीन सर्वे से पूर्व सेवन रूल इलेवन पर बहस की मांग अदालत से की थी। सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में पत्रावली पहुंचने के बाद वहां इस पर सुनवाई की तिथि तय की जाएगी। वादी पक्ष ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने के विकल्प पर विचार करने की बात कही है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत ने फैसले का स्वागत किया है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में महेन्द्र प्रताप सिंह आदि की ओर से दायर किए वाद में सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई के आदेश दिए थे। वादी पक्ष की मांग थी कि पहले विवादित स्थल का अमीन सर्वे कराया जाए। इसी को लेकर वादी पक्ष ने जिला जज की अदालत में रिविजन दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई एडीजे छह अभिषेक पाण्डेय की अदालत चल रही थी। शनिवार को अदालत ने वादी पक्ष के रिविजन को खारिज करते हुए सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई करने के आदेश जारी कर दिए।
अदालत के इस निर्णय पर शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में पहले यह तय हो जाएग की मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, वादी पक्ष अर्नगल प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई से बचने का प्रयास करते आ रहे हैं। अदालत का आदेश स्वागत योग्य है। अब सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में पत्रावली वापस जाने के बाद उस पर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी।
महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमारी मांग थी कि विवादित स्थल का अमीन सर्वे कराया जाए। अदालत ने उनके रिविजन को खारिज कर दिया है। आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने पर विचार किया जाएगा। वाद पर अब सुनवाई सिविज जज सीनियर डिविजन की अदालत में होगी।