ऋण आवेदकों की समस्याओं का कराएं निस्तारण, न हो लापरवाही- डीएम

मथुरा समाचार

मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संबंध में बैठक आयोजित हुई।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत 250 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिन्हें दिनांक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ऋण प्रादन किया जाएगा। उक्त के दृष्टगत बैंको के साथ बैठक की जा रही है कि सभी आवेदनों पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करे।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त शाखा प्रबंधक अपने-अपने बैंको में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत ऋण हेतु लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराए और युवाओं को स्व-रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सभी शाखा प्रबंधक आवेदनों को ससमय जांचे तथा भौतिक निरीक्षण कर अधिकाधिक ऋण के आवेदकों को नियमानुसार निस्तारित कराए। इस कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रो० एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन, निदेशक आरसेटी, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, नोडल उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश अपने-अपने विभागों के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण कराए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, उपायुक्त उद्योग रामेंद्र कुमार, डीसी मनरेगा विजय कुमार पाण्डेय, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अनिल कुमार, एल.डी.एम सहित जनपद में समस्त बैंको के डीसी व मुख्य बैंको के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की मुख्य बातें

1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर। 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। रूपये 5 लाख तक के उद्योगो / सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना पात्रता की शर्तें

आयु 21 से 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष। मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, या डिग्री। आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

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