मथुरा। राजद्रोह के केस में मांट पुलिस द्वारा गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों आलम, अतीक उर रहमान और मसूद को पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए दिए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
अतीक उर रहमान, आलम और मसूद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 जनवरी 2021 को होगी।
गौरतलब है कि हाथरस की बिटिया के प्रकरण में हिंसा भड़काने की साजिश रचना के आरोप में पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से पीसीआर रिमांड देने के आदेश के विरुद्ध आरोपियों द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष रिवीजन दाखिल किया गया था। आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट के पीसीआर देने के न्यायिक क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी जिसे एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार की ओर एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने पैरवी की।