
मथुरा। राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण नोडल अधिकारियों की देखरेख में होगा। डीएम द्वारा इसके निर्देश दिए गए है। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्रा ने निर्देशित किया है कि जनपद की उचित दर दुकानों पर तैनात नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। तैनात नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क निगरानी तैनात नामित अधिकारी द्वारा निरन्तर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत में भ्रमणशील रहकर उपरोक्त नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना का निःशुल्क वितरण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई व जून के सापेक्ष अनुमन्य तीन किग्रा. चीनी का एकमुश्त माह जुलाई में 25 जुलाई तक निःशुल्क वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अन्त्योदय कार्डधारक 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल (कुल पांच किलो प्रति यूनिट) तथा अन्त्योदय कार्डधारक माह अप्रैल, मई, व जून, के सापेक्ष अनुमन्य तीन किलो चीनी निःशुल्क अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वैरीफिकेशन के माध्यम से वितरण 25 जुलाई को सम्पन्न होगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सैनेटाइजर/ साबुन/ पानी रखा जाएगा। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए वितरण सुनिश्चित करें। एक दुकान पर एक समय पांच से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम दो गज की दूरी रखें।
समस्त उचित दर दुकानें प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगी।
