मथुरा। उप्र शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए रविवार से जनपद में रात्रि कालीन कफ्र्यू लगा दिया है। यह रात्रिकालीन कफ्र्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने रात्रिकालीन आवागमन और संव्यवहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस रात्रिकालीन कफ्र्यू में सभी आवश्यक सेवाएं जैसे, स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेंगी। इन सेवाओं में र्कायरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छताकर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा और परिचय पत्र पास की तरह मान्य होगा।
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने जाने वाले व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल बस अथवा फ्लाइट की टिकट यात्रा की तारीख पर पास की तरह मान्य होगा।
सभी प्रकार के मालवाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे।
सफाई, सेनेटाइजेशन, पेयजल आदि सेवाएं जारी रहेंगी।
