मथुरा। गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर आज एनजीटी में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए न्यायालय ने कहा की ओवर साइट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इतने वर्षों में भी 17 बिंदुओं पर होने वाले विकास कार्य अधूरे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता के बार बार कहने पर भी न्यायालय ने उनको डांटते हुए कहा की सरकार को अपना कार्य पूरा करना चाहिए जो की वहां आने वाले करोड़ों लोगों के हित में है ।
याचिकाकर्ता बाबा आनंद गोपाल दास व सत्यप्रकाश मंगल की ओर से मौजूद अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने न्यायालय का
ध्यान सर्विस रोड में चल रहे शिथिल कार्य तथा रिंग रोड के अधूरे कार्यों की तरफ आकर्षित किया, जिस पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता को आदेशित किया की सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाने चाहिए ।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राजकीय निर्माण निगम द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया जिसमे कच्ची परिक्रमा मार्ग व तलहेटी में पीने के पानी, शौचालय, हाई मास्क लाइट का कार्य करने की अनुमति मांगी गई जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने अपना विरोध दर्ज कराया, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र खारिज करने को कहा गया तथा कहा गया की यह प्रार्थना पत्र न्यायसंगत नहीं है, जिस पर सरकार के अधिवक्ता ने अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लिया ।