6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा आंशिक कर्फ्यू: जानिए.. क्या रहेगा बंद, किस पर मिलेगी छूट!

मथुरा समाचार

मथुरा। जिला प्रशासन द्वारा कोराना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 06.05 . 2021 की प्रातः 7:00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जायें एवं यथासंभव घर से ही काम करने की व्यवस्था लागू की जाय। इस संबंध में निम्न लिखित दिशा – निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये, जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके । बसों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रयोग कराना किया जाये । आवश्यक दवा / सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी । उद्योग पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे । केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी / फल / दूध / किराना / बीजव खाद की दुकान , कोटे की उचित दर की दुकान व गेंहूं क्रय केन्द्र इत्यादि को छोड़कर शेष दुकाने बन्द रहेंगी । सब्जी मण्डी / फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व सास्क / ग्लब्स व सेनेटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी । 05 मई 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई ( मेडिकल किट ) भी वितरित की जायेगी । लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जायेगी । पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर करोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जाये । हाई रिस्क कैटेगरी यथा -60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जायें ।

DM ने कहा है कि टीकाकरण का अभियान जनपद में यथावत चलता रहेगा, परन्तु सोशल डिस्टेन्सिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी । निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारन्टाइन सेंटर की स्थापना की जाय, जो भी व्यक्त्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं , यदि होम क्वारन्टाईन की घर में जगह नहीं है, तो क्वारन्टाइन सेंटर में रखा जाय । कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं । प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाये।

Spread the love