हाथरस। थाना चंदपा के एक गांव में वर्ष 2017 में नाबालिग के साथ मुंह में कपड़ा ठूंस कर बेरहमी से किए गए बलात्कार के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट प्रथम ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने न्यायालय में साक्ष और सबूतों को पेस करते हुए यह साबित किया कि आरोपी पर लगाये गए आरोप सत्य हैं और पीड़िता ने घोर कष्ट झेला है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 19 अप्रैल 2017 की रात 8:30 बजे की बताई जाती है। 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को आरोपी प्रमोद पुत्र मानसिंह निवासी खेड़ा पारसोली थाना चंपा उस वक्त उठाकर बुर्जी में ले गया, जब वह घर से पेशाब करने बाहर आई थी। पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंस कर बेरहमी से दुष्कर्म किया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सत्र-परीक्षण के दौरान यह सिद्ध हुआ कि आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। एडीजे प्रतिभा सक्सेना विशेष जज पॉस्को न्यायालय प्रथम ने प्रमोद को धारा 376 में आजीवन सश्रम कारावास और 50,000 के अर्थ तक दंडित किया है। जबकि धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कारावास और 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री दिशवार के साथ एडवोकेट आनंद चतुर्वेदी ने पैरवी की है।