ना दावत, ना होर्डिंग व बैनर: उलंघन पर पर्चा निरस्त

टॉप न्यूज़

-डिस्ट्रिक्ट बार के चुनाव कार्यालय पर समिति ने की यह घोषण
-चुनाव अधिकारियों ने वार्ता में बताये नियम

हाथरस। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव की जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से निभाया जाएग। नामांकन दिनांक से लेकर चुनाव संपन्न होने तक ना कोई दावत, ना कोई जलसा ना होगा। अर्थात कोई भी प्रत्याशी व उसका समर्थक कहीं दावत व प्रलोभन देते पाया गया तो उनका नामांकन-पत्र निरस्त कर दिया जयेगा।
यह उद्गार निर्वाचन समिति के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्तागण रामवीर सिंह दादू, राजीव तिवारी और राकेश शर्मा ने संयुक्त रूप से वार्ता के दौरान प्रेस के समक्ष रखे। उन्होंने बताया कि बार का वार्षिक चुनाव दिनांक 22 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को समय प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक सम्पन्न कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन 13 से 14 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे से अपराहन 4:00 तक। जांच व आपत्तियों पर विचार 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक। जबकि नामांकन-पत्र वापिसी 15 दिसंबर को 02:00 से 3:30 बजे तक हो पायेगी। वहीं प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी 15 दिसंबर को सायं 04:30 बजे तक घोषित कर दी जाएगी। जबकि 22 दिसम्बर दिन बुधवार को मतदान कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। जिनके तहत अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बार का सदस्य चुनाव वाले दिन किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहा हो तो अपना टिकिट दिखाकर चुनाव कार्यालय में कम से कम दो प्रत्याशियों की उपस्थिति में दिनांक 18 दिसंबर को अपना मतदान प्रातः 1200 से 2:00 के बीच कर सकता है। जबकि सख्ती के तहत यह नियम हैं कि घोषण होने के बाद कोई भी प्रत्याशी या समर्थक दावत अथवा मादक पदार्थ का सेवन नहीं करायेंगे। साथ ही न्यायालय परिसर में कोई भी सामान वितरित नहीं करेंगे। ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्ता करेंगे। किसी भी प्रत्याशी या समर्थक न्यायालय व अधिवक्ता परिसर में कोई बैनर होडिंग व पोस्टर नहीं लगायेगा। यह सभी नियम चुनाव के नामांकन से लागू होंगे। अगर कोई प्रत्याशी या समर्थक उक्त नियम का उलंघन करते पाया जायेगा तो उसका नामांकन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

Spread the love