अर्थदंड की राशि से एक लाख रुपये पीड़ित पक्ष को
हाथरस। जिले का यह पहला इतिहास ही कहा जा सकता है की सेशन न्यायालय ने एक नाबालिक से यौन अपराध के मामले में करीब 7 सप्ताह में अपना निर्णय सुनाया हो। घटना 13 अक्टूबर 2020 थाना सासनी के गांव गोपालपुर उर्फ भूतपुरा की है। जहां एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार मुताबिक थाना सासनी के गांव गोपालपुर उर्फ भूतपुरा कि पीड़िता ने कोतवाली में मामला पंजीकृत कराते हुए कहा था कि उसकी पांच संताने हैं। चौथे नंबर की पुत्री जिसकी उम्र करीब 4 वर्ष जो पास में ही अपने ताऊ के घर पर बाहर खेल रही थी। पड़ोस के ही युवक अरविंद उर्फ भूरा बच्ची को टॉफी और पैसा देने का प्रलोभन देकर अपने घर में ले गया।उसके साथ गलत कृत्य किया। बच्ची दिखाई नहीं दी तो पीड़िता ने वहां खेल रहे बच्चों से पूछा और देखा कि उसकी बच्ची खून से लथपथ युवक के घर से निकल रही है। एकत्रित गांव वालों ने तत्काल 112 पर कॉल किया। पीड़िता का डॉक्टरी आदि परीक्षण कराए गए। प्रस्तुत मुकदमे को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना (विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम) के न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। शुरू से लेकर निर्णय तक की स्थिति में न्यायालय ने बहुत ही जल्द ही इस मामले में सुनवाई की और आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने शुक्रवार को सुनाए अपने निर्णय में अरविंद उर्फ भूरा को 376 ए.बी. में आजीवन कारावास व पचास हजार अर्थदंड। यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम में भीआजीवन कारावास व ₹50000 का अर्थदंड से दंडित किया। धारा 342 एक वर्ष सश्रम कारावास एक हजार अर्थदंड। धारा 323 एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड से एक लाख रुपये पीड़ित पक्ष के हक में किया है। पूरे 52 दिन की इस सुनवाई में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार की है।