कोरोना कर्फ्यू: जनपद में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे धारा 144 लागू
मथुरा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रात: 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया है। डीएम ने जनपद में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू की है।
कोरोना कर्फ्यू समय आवश्यक सेवा, एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवायें तथा सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जायेगी।
इस सम्बंध में नवनीत सिंह चहल ने दिशा निर्देश दिये हैं कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के लिए जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 08 बजे से प्रात: 07 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाती है। इस संबंध में कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाए तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
मास्क की अनिवार्यता अधिकारियों की जिम्मेदारी
प्रत्येक शहर एवं ग्राम के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रुपये 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रुपये 10000 तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारीगण स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने के लिए जनसामान्य को प्रेरित करें।
शनिवार और रविवार को इनको मिलेगी छूट
शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिक एवं श्रमिकों को तद्नुसार आने -जाने की अनुमति होगी।
ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे फिल्पकार्ट एवं एमेजोन तथा इस प्रकार की सभी कम्पनियों को शनिवार व रविवार को बंदी तथा नाईट कोरोना कफ्र्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने जाने की छूट होगी।
कहां कितने लोग एक साथ रह सकते हैं मौजूद
शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों पर 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी तथा परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होंगे। राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।