मथुरा। शहर के प्रमुख उद्योगपति के विरुद्ध कृष्णानगर क्षेत्र के धोखाधड़ी कर एक जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास के मामले में थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
इस संबंध में इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. हरि प्रसाद लोधी निवासी 169/07 गौशाला रोड शिवपुरी मथुरा ने दर्ज कराए अपने मुकदमे में अवगत कराया है कि
वह मौजा केशोपुर मनोहरपुर (कृष्णा नगर) तहसील सदर जिला मथुरा की खसरा संख्या-214/3 का मुख्यितार आम (राजेश शर्मा) है। उक्त खसरा से लगी हुई जमीन के स्वामी विनोद कुमार गर्ग पुत्र स्व. बालमुकुन्द गर्ग निवासी- 1921 डैम्पियर नगर ने इंद्रपाल सिंह की उक्त भूमि, जो मुख्य मार्ग से लगी है, को हड़पने की गरज से नकलों में कूटरचना कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नक्शा में फेर बदल एवं दावे की कपी में परिवर्तन कर एसडीएम सदर मथुरा के समक्ष 21 जुलाई 2018 एवं सचिव मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा को दिनाक 27 अगस्त 2018 को प्रस्तुत कर तत्कालीन तहसीलदार सदर मथुरा से एक आदेश 27 सितंबर 2018 को निर्गत कराया। इंद्रपाल सिंह ने अवगत कराया कि इसके बाद विनोद कुमार गर्ग मुकुन्द रिसोर्ट नामक प्रतिष्ठान का नक्शा पास कराकर अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है तथा उक्त कार्य से इंद्रपाल सिंह को वैधानिक हानि पहुंची है तथा प्रार्थी की उक्त जमीन को हड़पने का प्रयास किया है।