मथुरा। थाना कोसीकला मे अपराध संख्या 385/21 में नामजद भागवताचार्य बालकृष्ण के भाई नीरज की बेल को आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश, एफटीसी न्यायालय संख्या 1 मथुरा विद्वान न्यायाधीश मयूर जैन द्वारा सभी पक्षों को और तथ्यों को सुनने के बाद खारिज कर दिया है। नीरज अभी जेल में ही रहेगा।
इस मामले में अन्य आरोपी भागवताचार्य बालकृष्ण और उसके भाई प्रदीप भी नामजद है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।
देश के चर्चित ब्लैक मेलिंग 420 एवं बलात्कार कांड में पंडित नीरज एवं उसके भाई भागवताचार्य बालकृष्ण एवं प्रदीप भी इस केस में नामजद हैं इस बलात्कार केस में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यायालय संख्या बन मथुरा में इस मामले की सुनवाई हुई बादी की तरफ से कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट एवं जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह आर्य एवं अभियुक्त नीरज की तरफ से नंदकिशोर उपमन्यु एडवोकेट द्वारा दलीलें प्रस्तुत की गई
विद्वान न्यायाधीश श्री मयूर जैन द्वारा सभी पक्षों को सुनने एवं सभी तथ्यों को देखते हुए नीरज की जमानत याचिका खारिज कर दी है