अबोध के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

हाथरस

-एक लाख का अर्थदंड, धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश
हाथरस। साढ़े 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए पॉस्को न्यायालय ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड करते हुए उसे पीड़िता को दिये जाने का निर्देश किया है।
मामला 9 फरवरी 2019 का है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार द्वारा प्रस्तुत गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता जिसकी उम्र घटना के वक्त साढ़े 3 वर्ष की थी और अपने परिवार के साथ जिला फिरोजाबाद के एक गांव से शादी समारोह में शामिल होने हाथरस के थाना सासनी के गांव लुटसान में आई थी। तभी अभियुक्त गांव पचोखरा निवासी मनोज कुमार पुत्र पंचम सिंह बहला-फुसलाकर अपने साथ लेगा और दुष्कर्म किया। बताते हैं अभियुक्त से डीएनए भी जांच में मैच हुआ है। अभियोजन ओर अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने सभी गवाहों और सबूतों को सिध्द किया तो न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश (पोस्को) प्रतिभा सक्सेना ने अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल) व एक लाख अर्थदंड जो पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।

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