किशोरी के हत्यारे को आजीवन कारावास

हाथरस


अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी
हाथरस। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित त्वरित न्यायालय द्वितीय ने थाना सिकंदराराऊ के एक गांव में किशोरी की हत्या व छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का निर्देश भी जारी किया है।
सजा के बिंदु पर बहस करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार ने आरोपी को कठोर से कठोरतम सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 21 अगस्त 2016 की शाम करीब 4 बजे की है। पीड़ित प्रमोद कुमार निवासी गांव जरारा मौजा आगराना थाना सिकंदराराऊ मेें रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि शाम 4 बजे उसकी पुत्री प्रियंका उम्र करीब 17 वर्ष, पेट खराब होने के कारण शौच को खेत पर गई थी। वहीं पर गांव के ही नरेश उर्फ भोला पुत्र मोहर पाल सिंह ने प्रियंका को बुरी नीयत से पकड़ लिया। जब प्रियंका ने आरोपी से बचने के लिए जोर-जोर से चीखी है तो आरोपी ने प्रियंका के गले को पीड़िता के ही दुपट्टा से घोटना शुरू कर दिया। जब गांव के ही लोगों ने देखा तो आरोपी मौके से भाग गया। वादी प्रमोद कुमार को जानकारी हुई तो वह अपनी मजदूरी छोड़कर मौके पर पहुंचा और अपनी पुत्री को उपचार के लिए चिकित्सालय लाया। पीड़िता की मृत्यु के बाद मामले की विवेचना कर आरोप-पत्र निचली अदालत में दाखिल किया। जहाँ से सत्र परीक्षण के लिए मामले को सत्र न्यायालय भेज दिया गया। जहां पर सभी गवाहों और सबूतों का परीक्षण किया गया। मामले की अंतिम सुनवाई त्वरित न्यायालय द्वितीय योगेंद्र चौहान के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने सत्र परीक्षण में पाए गए सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर नरेश उर्फ भोला पुत्र मोहर पाल सिंह को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा 354 बी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार के अर्थदंड घोषित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास और भोगने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार ने पीड़ित की तरफ से पैरवी की।

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