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मथुरा। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती में भर्ती में नवनियुक्त ऐसे शिक्षकों को भी वेतन भुगतान हो सकेगा, जिनके हाईस्कूल और इण्टर के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नही हुआ है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मथुरा के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया है कि शासन द्वारा पूर्व में ऐसे नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी किया था, जिनके स्नातक और बीएड के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कोविड 19 के कारण विश्वविद्यालयों के बंद होने से नही हुआ था।
जिलाध्यक्ष ने कहा है कि जनपद मथुरा सहित पूरे प्रदेश में कोविड 19 के कारण उ०प्र० बोर्ड बंद होने से नियुक्त शिक्षकों के हाईस्कूल और इण्टर के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नही होने से शिक्षा मित्र से अध्यापक बने और अन्य शिक्षकों के नवीन वेतन भुगतान की कार्यवाही का नही हो पा रही थी, जिसके कारण नव नियुक्त शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया था।
जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की समस्या को देखते हुए वेतन भुगतान के संबंध में 25 मई को मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार को ट्विटर पर ट्वीट कर मांग की गई थी कि जिनके हाईस्कूल एवं इण्टर के प्रमाण- पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है, उनको भी शपथ पत्र के आधार वेतन भुगतान करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करें। इस संबंध में सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा शपथ पत्र के आधार पर नवीन वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं। शासन के निर्णय की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सराहना की है।