डीएम ने लगा दिए एंबुलेंस वालों मनमानी पर ब्रेक: किराया दरें निर्धारित की

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मथुरा। जनपद में कोविड से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास अथवा चिकित्सारत हॉस्पीटल से रेफरल हॉस्पीटल/कोविड हॉस्पीटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कोरोना मरीज के उपचार के लिए प्राईवेट एंबुलेंस की अधिकतम किराया दरें निर्धारित की हैं। साथ ही यह भी आदेश दिए हैं कि मरीजा को कोविड हॉस्पीटल तक पहुंचाने के उपरांत एंंबुलेंस की वापसी का किराया नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मनोज मिश्रा, मो-9532218529 और कंट्रोल रूम प्रभारी डा भूदेव, मो-9837081946 द्वारा कराया जाएगा।

जो दरें निर्धारित की गई है उनके अनुसार बगैर ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस 800 रुपये 10 किमी तक की दूरी तक, उससे आगे 30 रुपये प्रति किमी की दर से। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 1200 रुपये-10 किमी की दूरी तक, उससे आगे 50 रुपये प्रति किमी और वेंटीलेटर/बाई पैप सपोर्टेड एंबुलेंस
2200 रुपये-10 किमी की दूरी तक, उससे आगे 100 रुपये प्रति किमी की दर निर्धारित की गई है।

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