-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए जागरूकता संगोष्ठी
मथुरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ विभाग द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए जन जागरूकता हेतु होटल हीरा कुंज रेजिडेंसी सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ रचना गुप्ता ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। महिलाओं के सम्मान एवं उनकी सफलता से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि पेट में पल रहे बच्चे का लिंग जांच हेतु भ्रूण परीक्षण व भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए। यह कार्य महिला ही कर सकती हैं। महिलाएं बेटा हो या बेटी सब को एक समान समझें। आज यह संगोष्ठी भ्रूण हत्या और जांच को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से जन जागरण हेतु आयोजित की गई है |
मौके पर पीसीपीएनडीटी के नोडल डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को पंजीकृत कराना आवश्यक है। लिंग चयन या लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, जिसके लिए सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है|कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने किया।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजय सिहोरिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया | कार्यशाला में फॉगसी की अध्यक्ष डॉक्टर वर्षा तिवारी एवं सचिव डॉ ज्योति अग्रवाल, आई आर आई ए की सचिव डॉ रूपा गोपाल एवं डॉ नीता जैन ने भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने विचार रखें।
इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ बी डी भास्कर , जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ मुकुंद बंसल, डॉ पी के गुप्ता डॉ दिलीप कुमार डॉ राजीव गुप्ता , डॉ मानपाल , डॉक्टर चित्रेश, , भारत भूषण, दिव्या चौहान, कुलदीप व मुकेश आदि उपस्थित रहे।