मथुरा। जनपद में अब लोग केवल दो ही लाइसेंसी शस्त्र अपनेेेे पास रख सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास 3 लाइसेंसी शस्त्र होंगेे तो उसेे एक शस्त्र जमा कराना होगा।
इस बारेे में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि आयुध अधिनियम 1959 एवं संशोधन अधिनियम-2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे शस्त्र लाइसैंसी जिनके पास 03 शस्त्र दर्ज हैं, वे अपने तीसरे शस्त्र को दिनांक 13 दिसम्बर 2020 तक जमा/सरेण्डर करना शुनिश्चित करें। उन्होंने इस संबंध में थानावाइज सूचना भेज दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त सूची को दिनांक 20 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे वांछित शस्त्रों के जमा किया जा सके। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।