NGT ने दिल्ली-NCR में आज रात से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया

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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में 9 नवंबर की रात से लेकर 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाया है।

NGT का आदेश जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी ‘मॉडरेट’ है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे दिवाली और गुरुपर्व में रात 8 बजे से 10बजे तक जलाए सकते हैं, छट के दिन सुबह में 6 बजे से 8 बजे सुबह तक वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात को 11:54 से रात 12:30 तक ग्रीन पटाखा बजा सकते हैं।

पटाखों पर बैन को लेकर NGT का बड़ा आदेश आया

देश के सभी शहरो में जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही, वहाँ भी 9-30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा

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