मथुरा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए उप्र शासन ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दिया है, साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। मथुरा में प्रस्तावित आरक्षण पर ही शासन ने मुहर लगा दी है। महापौर अध्यक्ष की सीटो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मथुरा में 4 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव व्यवस्थाओं के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए।
निकाय चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत और नगरीय निकाय) द्वारा सार्वजनिक सूचना की तारीख की ही घोषणा हो गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पहले चरण के लिए 10 अप्रैल को सूचना जारी करेंगे और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की भरने और जमा करने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है। आगरा मंडल के साथ मथुरा पहले चरण के चुनाव में शामिल है। नामांकन वापसी के की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 20 अप्रैल है। इसके साथ ही पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों को प्रतीक (निशान) 21 अप्रैल को मिलेंगे।
इन्हीं चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला स्तर पर दिशा निर्देश दिए। एनआईसी में जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने आचार संहिता के मद्देनजर अपनी तैयारियों की बात कही। चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शिता से भरे चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कहा है।
नगरनिगम नगर पालिका व नगर पंचायतों में महापौर चैयरमैन के आरक्षण
मथुरा-वृंदावन नगरनिगम अनारक्षित
कोसीकलां नगरपालिका. अनारक्षित
बाजना नगर पंचायत अनारक्षित
बलदेव नगर पंचायत अनारक्षित
चौमुहां नगर पंचायत अनारक्षित
गोकुल नगर पंचायत अनारक्षित
राया नगर पंचायत अनारक्षित
बरसाना नगर पंचायत महिला
गोवर्धन नगर पंचायत महिला
छाता नगर पंचायत महिला
सौंख नगर पंचायत पिछड़ा वर्ग
फरह नगर पंचायत पिछड़ा वर्ग
महावन नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला
राधाकुंड नगर पंचायत अनुसूचित जाति
नंदगांव नगर पंचायत पिछड़ा वर्ग महिला