श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण: हिन्दू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिए आदेश
वादी पक्ष की ओर से ईदगाह परिसर के अमीन सर्वे के लिए दी गई दलीलें
प्रतिवादी पक्ष ने 7 रुल 11 पर बहस की मांग की
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में हिन्दू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई, वादी पक्ष के अनुसार अदालत ने ईदगाह परिसर का अमीन सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसकी रिपोर्ट आगामी 17 अप्रैल की सुनवाई में मांगी है। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अनुसार अदालत में 7 रुल 11 पर सुनवाई की मांग पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर से ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू सेना द्वारा दायर वाद में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने विगम 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की थी। उनका तर्क था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय के मंदिर तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था। जिस पर अदालत ने 8 दिसंबर को ही कोर्ट अमीन सर्वे के आदेश कर दिए थे। इसके बाद भी इस प्रकरण में सुनवाई दर सुनवाई चलती रही और कोर्ट अमीन की ईदगाह के सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी। बुधवार की सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से एक और प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिसमें विगत 8 दिसंबर में हुए कोर्ट अमीन के ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश के अनुपालन की मांग की गई। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने 7 रुल 11 पर सुनवाई की दलील दीं। वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि अदालत ने कहा है कि कोर्ट अमीन की रिपोर्ट विवादित स्थल के मय नक्शा सहित 17 अप्रैल को प्रस्तुत की जाए। इस पर वादी पक्ष ने भी कहा कि सुनवाई के दौरान 7 रुल 11 पर भी बहस हो, लेकिन पूर्व में अमीन सर्वे के आदेश पर जब कोई स्टे नहीं है, इसलिए इसका अनुपालन किया जाए। वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अदालत ने ईदगाह परिसर में कोर्ट अमीन के सर्वे के आदेश कर दिए हैं, इसकी कॉपी शुक्रवार को मिलेगी।
उधर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली को आडर के लिए रिजर्व कर लिया था। पौने छह बजे तक अदालत का कोई आदेश नहीं आया था। संज्ञान में आया है कि अदालत ने अमीन रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए है। आदेश हमनें नहीं देखा है। यदि इस तरंह का कोई आदेश अदालत ने दिया है, उसका अध्ययन कर अपर कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाएगा।
पारदर्शिता से भरा होगा अमीन सर्वे
श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में विवादित स्थल के अमीन सर्वे को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। बताया जा रहा है कि अमीन सर्वे में कोर्ट अमीन के साथ साथ दोनों ओर के पक्षकार भी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों की निगरानी में देखा जाएगा कि प्रश्नगत स्थल पर क्या क्या वस्तुएं या साक्ष्य हैं। कोर्ट अमीन की रिपोर्ट वास्तविक साक्ष्यों और दोनों पक्षों के मतों को ध्यान में रखते हुए तैयार होगी।