मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनी की गई ध्वस्त

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मथुरा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा 4000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही कालोनी को ध्वस्त किया।

गुरुवार को NH-२ पर बसेरा होटेल से आगे अतुल अग्रवाल उर्फ़ पम्मी सेठ द्वारा अवैध रूप से ४००० वर्ग मीटर में हाइवे सिटी के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या ११०/२०-२१ योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा समस्त कार्यवाही करने के बाद भी पम्मी सेठ द्वारा कार्य बंद नहीं किया ना ही कोई शमन मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृत करने हेतु जमा किया। इस अवैध कॉलोनी को हाइवे सिटी के नाम से सोशल मीडिया के माध्यम से बेचने का कार्य किया जा रहा था, उक्त अबैध निर्माण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी म. वृ. वि. प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 25/09/2020 को पारित किए गए थे जिसे 29/10/2020 को इस अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण द्वारा थाना हाइवे पुलिस के माध्यम से पूर्णत: ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान हाइवे पुलिस, प्राधिकरणके सहायक अभियंता एन एस चौहान, क्षेत्रीय अवर अभियंता सुनील कुमार शर्मा एवं दिनेश गुप्ता, मनीष तिवारी अवर अभियंता मौजूद थे।

सुनील कुमार शर्मा अवर अभियंता ध्वस्तीकरण कराते हुए
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