मथुरा। कृषि विभाग, पुलिस और महावन तहसील की संयुक्त कार्रवाई में 133 बोरा नकली डीएपी खाद जमुनापार क्षेत्र से जब्त किया गया है। इस मामले में नकली डीएपी का कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शुक्रवार को को उप निरीक्षक राजेश, थाना जमुनापार मथुरा ने जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार को सूचित किया कि मै० सिहोरा कोल्डस्टोरेज सिहोरा मार्ग पर डीएपी का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उक्त सुचना के आधार पर अश्विनी कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी ने अपने टीम के साथ एवं उप निरीक्षक राजेश, उप निरीक्षक विषयकुमार, एच०सी० सदीपकुमार, एच0सी0 योगेश कुमार एवं चालक राजकुमार एच०सी०. के साथ दोपहर 12.00 बजे कोल्डस्टोरेज पर छापा डाला। छापे के समय 133 बैग इफको डी०ए०पी०-18:46 उपलब्ध पाया गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक संजय अग्रवाल से उक्त डीएपी इफको बैग के संबंध में जानकारी की गई। संजय अग्रवाल द्वारा बताया गया कि उक्त डीएपी का करोबार काल्स्टोरेज परिसर में विष्णु सैनी नि० सदर बाजार द्वारा डीएपी का कारोबार किया जा रहा है। संजय अग्रवाल द्वारा बताया गया कि विष्णु सैनी द्वारा उर्वरक करोबार करने के लिए 10,000/- प्रतिमाह किराये पर कोल्ड परिसर में टीन शैड लिया है।
विष्णु सैनी को मौके से पकड कर पुलिस की सुपुर्द्वगी में दिया गया। विष्णु सैनी ने बताया कि हम कोल्ड स्टोरेज परिसर में डीएपी का कारोबार करते है। विष्णु द्वारा उक्त डी०ए०पी० क्रय के बिल / कैशमीमों आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें गये। बिना बैध उर्वरक प्राधिकार पत्र के अवैध रूप से उर्वरकों का करोबार किया जा रहा है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, आई०पी०सी० की धारा-420 एवं उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) आदेश 1985 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघन है।
मौके पर कोल्डस्टोरेज परिसर में 133 बैग डीएपी इफको बैगों को कोल्डस्टोरेज परिसर में स्थापित सर्वेन्ट क्वार्टर में सील करते हुये सील की सुपुर्द्धगी संजय अग्रवाल जो कि कोल्डस्टोरेज के स्वामी है, को दी गई है। सील करने से पूर्व 133 बैग का लॉट बनाकर एट रेण्डेम रूप से उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) आदेश 1985 के प्राविधानों के अनुसार 02 नमूने लिये गये है, जो कि राजकीय प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए प्रेषित किये जा रहे हैं।
अतः उक्त से स्पष्ट होता है कि मै० सिहोरा कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, सिहोरा मार्ग पर अवैध रूप से उर्वरकों का अवैध कारोबार विष्णु सैनी द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण विष्णु सैनी नि० सदर बाजार मथुरा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7. आईपीसी की धारा-420 एवं उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) आदेश 1985 के प्राविधानों का उल्लघंन करने के कारण थाना जमुनापार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जानी है।
अतः आपसे अनुरोध है कि विष्णु सैनी नि० सदर बाजार मथुरा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, आई०पी०सी० की धारा-420 एवं उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) आदेश 1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जमुनापार में दर्ज कराई गई ।