घरेलू उपभोक्ताओं व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक के बकाये पर 100% सरचार्ज माफी

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मथुरा। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने एवं बदली परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किसानों एवं आम उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है। 1 मार्च 2021 से घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ़ी मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक के बकाये पर 100% सरचार्ज माफ़ी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 मार्च से 15 मार्च 2021 तक पंजीकरण कराएं और 31 मार्च 2021 तक पूरा बकाया जमा करें।

सभी घरेलू उपभोक्ता व निजी नलकूप उपभोक्ता 31 जनवरी तक के मूल बकाये का 30% व वर्तमान बिल देकर 15 मार्च तक पंजीकरण करायें। इसके बाद उन्हें 31 मार्च 2021 तक, कुल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करना होगा। इससे 31 जनवरी तक लगे सरचार्ज से मुक्ति मिल जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने SDO/ExEn कार्यालय या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं। वो स्वयं www.upenergy.in पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।

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